New Zealand के नागरिकों को 90 दिनों तक की अवधि के लिए शेंगन सी पर्यटक वीजा से छूट दी गई है। दीर्घकालीन उद्देश्यों (Ausbildung, Studium, पारिवारिक पुनर्मिलन) के लिए, एक राष्ट्रीय D-वीजा अभी भी आवश्यक है।
अपने शिक्षा स्तर, पारिवारिक स्थिति और अन्य विकल्पों को सटीक सूची के लिए समायोजित करें।
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New Zealand के नागरिक एक द्विपक्षीय वीसा-मुक्त समझौते या EU/EEA आंदोलन की स्वतंत्रता के तहत Schengen C पर्यटक वीसा से छूट प्राप्त हैं। आप किसी भी वीसा के बिना 90 दिन तक किसी भी 180-दिन की अवधि में जर्मनी और Schengen क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। 90 दिन से अधिक समय के लिए रहने के लिए — Ausbildung, Studium, या पारिवारिक पुनर्मिलन के लिए — एक राष्ट्रीय D-वीसा आवश्यक है। D-वीसा आवेदन आपके निवास के लिए जिम्मेदार जर्मन दूतावास या मानद वाणिज्य दूतावास पर New Zealand में जमा किया जाता है।